राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना:- राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के बुजुर्गों के लिए एक और योजना की शुरूआत की है जिसका नाम राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना है इस योजना को राज्य के वृद्ध लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लागू किया गया है, आप लोगों को पता ही होगा कि बूढ़े लोगों को दूसरों ओर निर्भर रहना पड़ता है लेकिन इस योजना की मदद से राजस्थान के बुजुर्गों को पेंशन के तौर पर सरकार द्वारा कुछ राशि दी जायेगी ताकि उन्हें दूसरों पर निर्भर ना रहना पड़े। आप लोगों को बता दें कि राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत सभी वर्गों के बुजुर्गों को शामिल किया गया है, चाहे वह सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित रखते हों।
राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना के क्या क्या लाभ हैं ?
राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना की मदद से राजस्थान के बुजुर्गों को पेंशन के तौर पर सरकार द्वारा कुछ राशि दी जायेगी ताकि उन्हें दूसरों पर निर्भर ना रहना पड़े, इस योजना की मदद से राज्य में गरीबी दूर होगी और वृद्ध लोगों की परेशानी भी दूर होगी। इस योजना का लाभ उन्हें ही मिलेगा जिनकी उम्र कम से कम 55 वर्ष होनी चाहिए, अगर महिला की आयु 55 वर्ष से अधिक है, तो उनकी राज्य सरकार को 750 रुपये से 1000 रुपये तक पेंशन प्रदान की जायेगी और अगर कोई व्यक्ति 58 वर्ष से अधिक उम्र का है, तो उन्हें 750 से 1000 रुपये की मदद राजस्थान सरकार के द्वारा किया जायेगा।
राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना की क्या पात्रता रखी गई है ?
- आवेदक कर्ता राजस्थान राज्य का स्थायी मूल निवासी होना चाहिए.
- इस योजना में पुरुष उम्र कम से कम 58 साल और महिला की 55 साल होनी चाहिए तभी पात्र होंगे.
- इस योजना में उन्हीं को पात्र माना जायेगा जिनके पास कोई कमाने का साधन नहीं है.
राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना का आवेदन हेतु जरूरी दस्तावेज ?
- आधार कार्ड.
- आय प्रमाण पत्र.
- जन्म प्रमाण पत्र.
- बैंक खाता पासबुक.
- पासपोर्ट साइज फ़ोटो.
राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए ऐसे करें आवेदन ?
- अगर आप राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद आपके सामने होम पृष्टि खुलकर आ जायेगा।
- उसके बाद आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा।
- अब आपको इसे ध्यानपूर्वक भर देना है और सभी दस्तावेजों को अटैच कर देना है।
- उसके बाद आपको आवेदन फॉर्म को दस्तवेजों के साथ उपखंड अधिकारी कार्यालय या विकास अधिकारी कार्यालय पंचायत समिति को जमा कर देना है।
- तो इस तरीके से आपका इस योजना के लिए आवेदन हो जायेगा।