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मध्यप्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु योजना : 10 हजार दे रही है सरकार, यहाँ से देखें योजना की पूरी जानकारी ।

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ग्रामीण कामगार सेतु योजना:- ग्रामीण क्षेत्र के प्रवासी मजदूर, रेडी वाले, ठेला वाले मजदूरों के लिए ग्रामीण कामगार सेतु योजना का आरम्भ किया गया है, इन सभी को अपना स्वयं का नया कारोबार शुरू करने के लिए बैंक से 10 हजार रुपये का लोन मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। इस योजना की मदद से वे लोग अपना स्वयं का कोई काम शुरू कर सकते हैं, मध्यप्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु योजना का लाभ सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के पुराने कारोबारी प्रवासी मजदूर को मिलेगा। इसमे आवेदक को एक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के जरिए से प्रशिक्षण करवाया जायेगा, दोस्तों इस योजना में लाभार्ती को काम शुरू करने के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिसके बाद वे अपना स्वयं का काम शुरू कर सकते हैं, ग्रामीण कामगार सेतु योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को आवेदन करना होगा इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा ग्रामीण कामगार सेतु योजना की पोर्टल शुरू कर दिया गया है जिससे जरिए आप आसानी से आवेदन कर पाएंगे।

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मध्यप्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु योजना

मध्यप्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु योजना के क्या क्या लाभ हैं ?

मध्यप्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु योजना का लाभ सिर्फ स्ट्रीट वेंडर को मिलेगा, और इस योजना के जरिए मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा आवेदक को स्वयं का कारोबार करने के लिए बैंक के जरिए 10 हजार रुपये का लोन मुहैया कराया जायेगा। आप लोगों को बताते चलें कि इस लोन पर बैंक के द्वारा जो ब्याज लगाया जायेगा इसका भुगतान राज्य सरकार के द्वारा दिया जायेगा। इस योजना के तहत आवेदक को स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के जरिए ट्रेनिंग दिलवाए जायेंगे, ग्रामीण कामगार सेतु योजना का लाभ शहरी वेंडर के साथ साथ गांव के वेंडर भी ले सकते हैं।

योजना का नाम मध्यप्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु योजना
किसके द्वारा शुरू किया गयामध्यप्रदेश सरकार के द्वारा
उद्देश्यग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कारोबार शुरू करने के लिए लोन देना
आवेदनऑनलाइन

मध्यप्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु योजना की क्या पात्रता रखी गई है ?

  • आवेदक कर्ता मध्यप्रदेश राज्य का स्थायी मूल निवासी होना चाहिए, और इसका प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है।
  • इस योजना में आवेदक की उम्र 18 से 55 साल ही हो तभी इस योजना का पात्र माना जायेगा।
  • आवेदक का किसी भी शैक्षणिक योग्यता हो इसमे पात्र माना जायेगा।
  • मध्यप्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु योजना में सिर्फ स्ट्रीट वेंडर्स ही पात्र होंगे जैसे ठेले वाले, साइकिल वाले आदि।
  • इस योजना में कोई भी जाति के लोग पात्र माने जाएंगे।

मध्यप्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु योजना के लिए जरूरी दस्तावेज ?

  • आधार कार्ड.
  • बैंक खाता पासबुक.
  • मोबाइल नंबर.
  • निवास प्रमाण पत्र.
  • पासपोर्ट साइज फ़ोटो.

मध्यप्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु योजना का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

  • अगर आप मध्यप्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु योजना का ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट https://kamgarsetu.mp.gov.in/ पर जाना होगा।
  • उसके बाद आपके सामने होम पृष्टि खुलकर आ जायेगा।
  • यहाँ पर आपको पंजीकरण करें के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आयेगा।
  • इस फॉर्म में आपको अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड भरकर OTP प्राप्त करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको एक OTP प्राप्त होगा।
  • उसे आपको उसे भर देना है, उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आयेगा।
  • आपको इस फॉर्म को भरना होगा जैसे ब्लाक, डिस्ट्रिक्ट, रोजगार आदि को भरना होगा, अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है।
  • उसके बाद आपके सामने एक और खुलकर आ जायेगा।
  • इसमें आपको सभी जानकारीयों को ध्यानपूर्वक भरना होगा, जैसे आधार कार्ड जानकरी,करोबारी जानकारी, समागन की जानकारी, अनुभाग आदि।
  • अब आपको इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म को जमा करना होगा।
  • अब 30 दिनों के अंदर बैंक के जरिये आपको बैंक लोन की मंजूरी दिया जायेगा।

ऑफिशियल वेबसाइट – https://kamgarsetu.mp.gov.in/

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