मित्रों, आज हम आप लोगों को मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के बारे में बताने वाले हैं अगर आप इस योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना क्या है और इस योजना का क्या उद्देश्य है, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के क्या फायदे हैं और इस योजना की क्या पात्रताएँ है। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लिए क्या आवश्यक दस्तावेज है, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लिए आवेदन कैसे करें, यह सारी जानकारी हम आप लोगों को इस लेख के माध्यम से देंगे तो चलिए अब जान लेते हैं।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना :- केंद्र सरकार और राज्य सरकार देश के श्रमिक लोगों के हित में तरह तरह की लाभकारी योजनाएं लाती रहती हैं इसी में एक योजना मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका नाम मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना है इस योजना को राज्य के गरीब श्रमिक लोगों को दिया जायेगा। आप लोगों को पता ही होगा कि राज्य के बहुत से ऐसे हैं जिनके पास कोई रोजगार का साधन नही है, उन्हें राज्य सरकार की ओर से मदद के लिए धनराशि दी जाएगी। जिसके जरिए वो अपना रोजगार आरम्भ कर सकते हैं, इस योजना का लाभ आप आवेदन करके ले सकते हैं और इसके लिए आवेदक कर्ता की उम्र 18 से 55 साल के बीच हो तभी इस योजना के पात्र होंगे।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के फायदे ?
जिनके पास कोई रोजगार का जरिया नही है, उन्हें राज्य सरकार की ओर से मदद के लिए 50 हजार रुपये की धनराशि दी जाएगी, इस योजना का लाभ पिछड़ा वर्ग, श्रमिक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, बीपीएल कार्ड धारक आदि को दिया जाएगा। इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को आवेदन करना होगा, और इस योजना के जरिए स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।
उद्देश्य:- राज्य के बहुत से ऐसे हैं जिनके पास कोई रोजगार का जरिया नही है, उन्हें राज्य सरकार की ओर से मदद के लिए 50 हजार रुपये की धनराशि दी जाएगी। जिसके जरिए वो अपना रोजगार आरम्भ कर सकते हैं, यह मौका मध्यप्रदेश के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा इसके जरिए राज्य के लोग अपनी कमाई में भी बढ़ोतरी कर पायेंगे, और इस योजना की मदद से स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। यह योजना राज्य के गरीब बेरोज़गारों के लिए बहुत ही लाभदायक योजना साबित होगी और इससे बेरोजगारी में भी कमी आएगी।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की पात्रताएँ ?
- आवेदक कर्ता मध्यप्रदेश राज्य का स्थायी मूल निवासी होना चाहिए.
- इस योजना में आवेदक कर्ता की उम्र 18 से 55 साल के बीच हो तभी इस योजना के पात्र होंगे.
- अगर आवेदक कर्ता के पास पहले से कोई रोजगार है या फिर किसी और योजना के माध्यम से अपना स्वरोजगार शुरू किया है तो वो इस योजना में पात्र नही माने जाएंगे.
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज ?
- आवेदक कर्ता का आधार कार्ड.
- आय प्रमाण पत्र.
- जाती प्रमाण पत्र.
- निवास प्रमाण पत्र.
- पहचान पत्र.
- BPL राशन कार्ड.
- श्रमिक होने का प्रमाण.
- बैंक खाता पासबुक.
- मोबाइल नंबर.
- पासपोर्ट साइज फ़ोटो.
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
- अगर आप मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद आपके सामने होम पृष्टि खुलकर आ जायेगा।
- उसके बाद आपको आर्थिक कल्याण योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने सम्बंधित विभाग की लिस्ट आ जायेगी उसके बाद आपको विभाग को चुनकर उसपर क्लिक कर देना है।
- अब साइन अप के लिए पूछी गई सभी जानकारीयों को भरना होगा।
- उसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जायेगा।
- इसमे आपके जो भी जानकरी मांगी जाये उसे आपको ध्यानपूर्वक भरकर जरूरी दस्तावेजों को अटैच कर देना है।
- तो इस तरीके से आप इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे।
Official Website – https://msme.mponline.gov.in/