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UP Viklang Pension Yojana 2024 : यूपी सरकार दिव्यांगों को देगी हर माह 500 रुपये, कैसे करना होगा ऑनलाइन आवेदन ।

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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2024:- यूपी सरकार राज्य के प्रत्येक वर्ग के लोगों को लाभ देने के लिए कोई ना कोई योजना चलाई हुई है। उसी प्रकार सरकार ने उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है इस योजना के जरिए लोगों को आर्थिक मदद दिया जायेगा, राज्य के जो विकलांग व्यक्ति हैं इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत सरकार लाभर्ती को 500 रुपये की धन राशि हर महीने देती है और उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के आयु वाले नागरिक योजना के पात्र होंगे और आवेदक को न्यूनतम 40% प्रतिशत दिव्यांगता होना जरूरी है, इस योजना का लाभ पाकर राज्य के विकलांग को किसी और पर निर्भर नही रहना पड़ेगा।

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UP Viklang Pension Yojana 2024

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक मदद देना है। ऐसे विकलांग व्यक्ति जिनमे विकलांगता होने के कारण उनको अपने जीवन जीने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन अब सरकार ने इनके लिए यह योजना चलाई है। जिसमें सरकार ने इन लोगों की वित्तीय मदद करेगी उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की मदद से विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है, ताकि वह किसी पर बोझ ना बन सकें और जिन व्यक्तियों के नाम अखिल भारतीय अंतिम बीपीएल लिस्ट में होगा उसको इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। विकलांग व्यक्तियों को आवेदन करने के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल भी लांच कर दिया है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का आवेदन करना चाहते हैं तो आप समाजिक कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया है।

यूपी विकलांग पेंशन योजना के क्या क्या लाभ हैं ?

  • योजना में लाभर्ती को अपने जीवन जीने को जीने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.
  • लाभर्ती को सरकार की तरफ से योजना के तहत 500 रुपये की धन राशि हर महीने दी जायेगी और दी जाने वाली राशि लाभर्ती के सीधे खाते में ट्रांसफर होगी.
  • लाभर्ती के पास खुद का बैंक खाता होना जरूरी है और आधार कार्ड से लिंक होना चाहिये.
  • प्रदेश का कोई भी विकलांग व्यक्ति उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकता है.
  • जिन व्यक्ति में न्यूनतम 40% प्रतिशत विकलांगता है वो समाजिक कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकता है.

यूपी विकलांग पेंशन योजना की पात्रताएँ ?

  • आवेदक कर्ता उत्तर प्रदेश स्थायी मूल निवासी होना चाहिए.
  • वे व्यक्ति जिनमे न्यूनतम विकलांगता 40% प्रतिशत वही इस योजना के पात्र होंगे.
  • विकलांग व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.
  • अगर कोई व्यक्ति किसी और पेंशन योजना का लाभ ले रहा है तो वो इस योजना का पात्र नहीं होगा.
  • अगर व्यक्ति सरकारी नौकरी में है तो वह भी इस योजना के नही होंगे और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले विकलांग व्यक्ति इस योजना के पात्र होंगे.
  • अगर लाभर्ती ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो उसके परिवार की सालाना कमाई 46000 रुपये से अधिक नही होनी चाहिये.
  • अगर कोई शहरी क्षेत्र से है तो उसकी परिवार की सालाना कमाई 56000 से अधिक नही होनी चाहिये.

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन हेतु जरूरी दस्तावेज ?

  • आधार कार्ड.
  • पासपोर्ट साइज फ़ोटो.
  • मोबाइल नंबर.
  • बैंक खाता पासबुक.
  • आय प्रमाण पत्र.
  • निवास प्रमाण पत्र.
  • आयु प्रमाण पत्र.
  • विकलांगता का प्रमाण पत्र.
  • पहचान पत्र.

यूपी विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

  • उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
  • विजिट करने के लिए गूगल पर आपको उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ये लिखकर सर्च करना होगा।
  • तो सर्च रिजल्ट में आपको ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक देखने को मिल जायेगी।
  • इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है।
  • उसके बाद आपके सामने इस योजना की ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जायेगी।
  • उस पोर्टल के होम पेज पर ही आपको ऑनलाइन आवेदन करें इस प्रकार की एक लिंक दिखाई देगी उस पर आपको क्लिक कर देना है।
  • उसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
  • उस पेज पर आपको न्यू एंट्री फॉर्म करके एक लिंक दिखाई देगा उस पर क्लिक कर देना है।
  • उसके बाद इस योजना का आवेदक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जायेगा।
  • इस आवेदन फॉर्म में जो भी जानकारी आपसे मांगी जाये आपको अच्छे से ध्यान से जानकारी को भर देना है और जो डॉक्युमेंट मांगी जाए उसे अपलोड कर देना है।
  • उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है।
  • उसके बाद इस योजना का आवेदन फॉर्म है वो सबमिट हो जायेगा।
  • उसके बाद आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
  • तो इस तरीके से आप अपना आवेदन कर सकते हैं।

Official Website – https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx

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