WhatsApp Icon

Haryana Kanyadan Yojana 2024 : बेटियों के विवाह के लिये मिलेगा 51000 रुपये की आर्थिक मदद, जानें कैसे, पूरा विवरण देखें ।

5/5 - (2 votes)

मित्रों, आज हम आप लोगों को हरियाणा कन्यादान योजना के बारे में बताने वाले हैं अगर आप इस योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि हरियाणा कन्यादान योजना क्या है और हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ विवाह योग्य लड़की को कब प्राप्त होता है, हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मुख्य शर्तें व नियम क्या हैं और हरियाणा कन्यादान योजना के तहत आवेदन पत्र कौन-कौन अधिकारी प्रमाणित कर सकते हैं, हरियाणा कन्यादान योजना के तहत कुल कितनी आर्थिक सहायता श्रमिक के परिवार को प्राप्त होती है और हरियाणा कन्यादान योजना की क्या पात्रता रखी गयी है, हरियाणा कन्यादान योजना के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या हैं और इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, यह सारी जानकारी हम आप लोगों को देंगे तो चलिए अब जान लेते हैं।

WhatsApp Channel पर जुड़े Join Now
Telegram Channel पर जुड़े Join Now
Instagram Join Now
Haryana Kanyadan Yojana

हरियाणा कन्यादान योजना क्या है ?

मित्रों, जैसा कि आप सब को मालूम है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटटर अपने राज्‍य की गरीब बेटियों की सामाजिक सुरक्षा की खातिर कई योजनाओं का संचालन कर चुके हैं। इस बार भी हरियाणा सरकार गरीब बेटियों के लिए योजना लेकर आई है जिसका नाम हरियाणा कन्यादान योजना है। इस योजना को राज्‍य में हरियाणा शादी शगुन योजना के नाम से भी जाना जाता है। अब तक हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ राज्‍य की विवाह योग्‍य हजारों लड़कियों को प्राप्‍त हो चुका है।

यही इस योजना की लो‍कप्रियता का राज भी है। इस योजना का मुख्‍य उद्देश्य राज्‍य की गरीब लड़कियों को विवाह के लिये आर्थिक सहायता पहुंचाना है ताकि उन्‍हें विवाह के समय किसी प्रकार की कोई गंभीर आर्थिक समस्‍या का सामना न करना पड़े। कुछ समय पहले इस योजना के तहत 41000 रूपये की आर्थिक मदद की जाती थी लेकिन हरियाणा कन्यादान योजना के तहत अब प्रत्‍येक विवाह योग्‍य लड़की को हरियाणा सरकार द्वारा 51000 की मदद प्रदान की जा रही है।

हरियाणा कन्‍यादान योजना का लाभ मुख्‍य रूप से पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों को प्राप्‍त होता है। यह योजना किसी वर्ग विशेष की लड़कियों के संचालित नहीं की जा रही है। इसलिये इसलिये इस योजना का लाभ समाज की सभी वर्गों की लड़कियों तथा सभी धर्मों को एक समान रूप से प्राप्‍त होता है। इस योजना की सबसे जरूरी शर्त यह है कि विवाह योग्‍य लड़की का संबंध पंजीकृत श्रमिक से अवश्‍य होना चाहिये। यदि श्रमिक हरियाणा के श्रम विभाग में पंजीकृत नहीं है तो उसकी बेटियों को इस योजना का लाभ किसी भी कीमत पर हासिल नहीं हो सकेगा।

हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ विवाह योग्य लड़की को कब प्राप्त होता है ?

हरियाणा कन्यादान योजना के तहत यदि कोई कामगार विधिवत रूप से पंजीकृत है तो उसकी बेटी को योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के बाद विवाह से 3 दिन पूर्व तक 51000 रूपये की सहायता विवाह हेतु प्रदान की जाती है।

हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मुख्य शर्तें व नियम क्या हैं ?

  • हरियाणा में पंजीकृत श्रमिक राज्‍य के श्रम विभाग में निर्धारित नियम के तहत 1 वर्ष की अवधि तक पंजीकृत अवश्‍य होना चाहिये.
  • जो श्रमिक अपनी बेटी के विवाह के लिये हरियाणा कन्यादान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करेंगें उन्‍हें विवाह के 1 साल के भीतर सभी दस्‍तावेजों को श्र‍म विभाग में अनिवार्य रूप से प्रस्‍तुत करने होंगें.
  • इस योजना के तहत जिस लड़की की शादी होनी होगी उसका विवाह उपरांत विवाह पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा.
  • आवेदन करने वाले व्‍यक्ति को अनिवार्य रूप से वचन/स्‍वघोषणा पत्र प्रस्‍तुत करना होगा जिसमें इस बात का स्‍पष्‍ट उल्‍लेख किया जाएगा कि आवेदक ने किसी अन्‍य सरकारी विभाग/नगर निगम से कोई अन्‍य सहायता प्राप्‍त नहीं की है और न ही वह भविष्‍य में विवाह के लिये कोई अन्‍य सहायता स्‍वीकार करेगा.
  • हरियाणा कन्यादान योजना के तहत आवेदक यह लिखकर श्रम विभाग को देगा कि वह बेटी की शादी के उपरांत आगामी 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र विभाग को सौंप देगा.
  • 51000 रूपये की आर्थिक सहायता पाने के लिये आवेदक अपना आवेदन पत्र राज्‍य के किसी सरकारी विभाग के प्रमुख से सत्‍यापित करा कर श्रम विभाग में जमा करेगा.
  • शादी के कार्ड को किसी विभागीय अधिकारी के द्धारा सत्‍यापित कराया जाना अनिवार्य है.

हरियाणा कन्यादान योजना के तहत आवेदन पत्र कौन-कौन अधिकारी प्रमाणित कर सकते हैं ?

हरियाणा कन्यादान योजना के तहत आवेदन पत्र यह अधिकारी प्रमाणित कर सकते हैं जैसे हरियाणा सरकार के अधीन किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा, सहायत श्रम आयुक्‍त के द्वारा, श्रम निरीक्षक के द्वारा, सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा, पंचायत अधिकारी द्वारा, BDPO/DDPO के द्वारा, नायाब तहसीलदार के द्वारा, कानूनगो द्वारा, पटवारी द्वारा, सहायत निदेशक औद्धोगिक सुरक्षा एवं स्‍वास्‍थ्‍य के द्वारा, एसडीओ के द्वारा, किसी सरकारी विभाग के बोर्ड के द्वारा, नगरपालिका समिति के द्वारा, नगर निगम/नगर परिषद के कनिष्‍ठ अभियंता के द्वारा और किसी सरकारी स्‍कूल के प्रधानाचार्य के द्वारा भी शादी कार्ड तथा आवेदन पत्र सत्‍यापित कराया जा सकता है।

हरियाणा कन्यादान योजना के तहत कुल कितनी आर्थिक सहायता श्रमिक के परिवार को प्राप्त होती है ?

इस योजना के तहत लाभार्थी सुपुत्री की शादी पर 51000 रूपये (हरियाणा कन्यादान योजना) और 50000 रूपये(बच्‍चों की शादी पर वित्‍तीय सहायता) दोनों मिलाकर 101000 रूपये प्रदान किये जाते हैं। अधिक जानकारी के लिये अपने जिले के श्रम विभाग कार्यालय में संपर्क करें।

हरियाणा कन्यादान योजना की क्या पात्रता रखी गयी है ?

  • श्रमिक की बेटी का हरियाणा राज्‍य का मूल स्‍थायी निवासी होना अनिवार्य है.
  • शादी के समय दुल्‍हन की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी जरूरी है.
  • शादी के समय वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होना अनिवार्य है.
  • हरियाणा कन्यादान योजना ऑनलाइन आवेदन करने वाले श्रमिक का श्रम विभाग में कम से कम 1 वर्ष पहले पंजीकृत होना बेहद जरूरी है.
  • इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक 3 बार आवेदन कर सकते हैं.
  • इस योजना के लिये समाज की सभी वर्ग, जाति व धर्मों के लोग पात्र माने जाते हैं.
  • इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक की मृत्‍यू के बाद भी उसकी बेटियों को लाभ प्राप्‍त करना संभव है.

हरियाणा कन्यादान योजना के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या हैं ?

  • शादी का कार्ड.
  • हरियाणा राज्‍य का मूल निवास प्रमाण पत्र.
  • आधार कार्ड.
  • राशन कार्ड.
  • दसवीं कक्षा के अंक पत्र की छाया प्रति.
  • जन्‍म प्रमाण पत्र.
  • बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी.
  • आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति.

हरियाणा कन्यादान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

  • मित्रों अगर आप हरियाणा कन्यादान योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
  • सबसे पहले आपको Haryana Kanyadan Yojana Online Application हेतु saralharyana.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा।
  • उसके बाद वेबसाइट के होम पेज में SIGN IN HERE के सेक्शन में जाना होगा।
  • इस सेक्शन में अपनी लॉगिन आईडी दर्ज करके लॉगिन विकल्प में क्लिक कर दें।
  • Next Page में Apply for services के सेक्शन में View all available Services के लिंक में क्लिक कर देना है।
  • अगले पेज में सर्च वाले सेक्शन में योजना का नाम लिखकर सर्च करें Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana के लिंक का चयन कर लेना है।
  • नए पेज में दिए गए ऑप्शन में से  I Have Family ID के विकल्प का चयन करें।
  • फैमिली आईडी नंबर दर्ज करें इसके बाद नीचे दिए गए मेंबर डिटेल्स को सेलेक्ट करें और सेंड ओटीपी के विकल्प का चयन कर लेना है। अब प्राप्त ओटीपी नंबर को वेरिफाई करें और आगे दिए गए कैप्चा कोड को एंटर कर लें।
  • ओटीपी वेरिफाई होने के बाद आवेदक नागरिक को फॉर्म में पर्सनल डिटेल्स, अडिशनल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, आदि दर्ज कर देना है।
  • अब अंत में घोषणा पत्र में टिक करके दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज कर दें।
  • सभी महत्वपूर्ण विवरण भरने के बाद अटैच एनेक्सचर के विकल्प में क्लिक कर दें।
  • Next page में आवेदक को मांगे गए सभी दस्तावेज को अपलोड कर देना है।
  • और सबमिट ऑप्शन में क्लिक करना है।
  • आवेदन सफल होने के बाद इसका प्रिंट आउट लेकर आगे के लिए इसे सुरक्षित रखे।
  • तो इस तरीके से आप हरियाणा शादी शगुन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे।

Related Posts

बिना दुकान और मशीन के घर बैठे कमाएं ₹55,000 हर माह | Medical Equipment Rental Service

PM होम लोन सब्सिडी योजना 2024: 3% से 6% ब्याज दर पर 12 लाख तक का होम लोन

Musk Empire Riddle of the Day 15 September

Leave a Comment