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Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana : अब प्रदेश के इन महिलाओं को मिलेगा हर साल 6000 रुपये, जानें कैसे करना होगा आवेदन ।

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मित्रों, आज हम आप लोगों को हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के बारे में बताने वाले हैं अगर आप इस योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना क्या है और क्या हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से दूसरे अन्य योजनाओं को भी जोड़ा गया है, हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत विलय की गई योजनाओं का क्या ब्योरा है और हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की क्या पात्रता रखी गयी है, हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या हैं और इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें, यह सारी जानकारी हम आप लोगों को देंगे तो चलिए अब जान लेते हैं।

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Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना क्या है ?

आपको तो पता ही है कि हरियाणा सरकार राज्य के नागरिकों के लिए लगातार योजनाएं ला रही है। इसमें कृपि, युवा महिला कल्याण जैसी कई योजनाएं शामिल हैं। इसी प्रकार की एक योजना हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना है। इसके तहत उन्हें सालाना एकमुश्त धनराशि देकर उनकी आजीविका में मददगार बनने की कोशिश उसकी ओर से की गई है। हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया था। इसका उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत राज्य के हर परिवार को सालाना 6000 रूपये यानी प्रतिमाह पांच सौ रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। यह राशि सामाजिक सुरक्षा जीवन बीमा, आकस्मिक बीमा और पेंशन लाभ के रूप में प्रदान की जाती है।

क्या हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से दूसरे अन्य योजनाओं को भी जोड़ा गया है ?

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जोड़ा गया है। इस योजना के तहत सभी ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार जिनकी आय 180000 रुपए तक है और 2 हेक्टेयर तक की भूमि जोत के साथ-साथ डेढ़ करोड़ रुपए तक के वार्षिक वाले छोटे कारोबारियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना के तहत 6000 रुपए की राशि का इस्तेमाल पेंशन और बीमा के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लाभार्थी के रूप में भुगतान के लिए किया जाएगा। परिवार के खाते में बकाया राशि को एक पारिवारिक भविष्य निधि एफपीएफ में निवेश किया जाएगा। जिसके खाते का ब्योरा ब्याज के ब्योरे के साथ ऑनलाइन उपलब्ध होगा।

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत विलय की गई योजनाओं का क्या ब्योरा है ?

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत विलय की गई योजनाओं का ब्योरा इस प्रकार है-

  • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना- इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार के 18 से 50 वर्ष तक की आयु के किसी भी एक सदस्य को जीवन बीमा के लिए 330 रुपये सालाना की दर से प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यह प्रीमियम राशि परिवार समृद्धि योजना सहायता राशि से काट ली जाएगी।
  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना- इस योजना के लाभार्थी परिवार के एक सदस्य को 12 रूपये मासिक प्रीमियम भुगतान पर दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाएगा। यदि किसी दुर्घटना में लाभार्थी पेंशनर्स की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी।
  • प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना- इस योजना में केंद्र सरकार राज्य सरकार के सहयोग से 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बुजुर्गों को मासिक पेंशन राशि का डीबीटी किया जाएगा।
  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना- इस योजना में लाभार्थी के बैंक खाते में 55 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति माह पेंशन प्रीमियम के रूप में लिए जाएंगे। इसके बाद लाभार्थी के 60 साल की उम्र पार कर लेने पर तीन हजार रूपये की धनराशि हर महीने पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी।

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की क्या पात्रता रखी गयी है ?

  • आवेदक कर्ता हरियाणा का रहने वाला हो.
  • लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 180000 रूपए होनी चाहिए.
  • यदि लाभार्थी का परिवार कृषि क्षेत्र से संबंध रखता है तो उसके पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन न हो.
  • लाभार्थी की आयु 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच हो.

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या हैं ?

  • आधार कार्ड.
  • मोबाइल नंबर.
  • निवास प्रमाण पत्र.
  • आय प्रमाण पत्र.
  • आयु प्रमाण पत्र.
  • पासपोर्ट साइज फोटो.
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो).

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

  • अगर आप हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आवेदक को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना यानी MMPSY की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आवेदक के सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
  • इस होम पेज आपको ऑपरेटर लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा।
  • आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
  • इस पेज पर आपको अपनी सीएससी आईडी डालनी होगी।
  • अब आपको next के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद पासवर्ड डालकर sign in के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आप पोर्टल में sign in हो जाएंगे। इसके बाद आपको आवेदन के लिए अप्लाई स्कीम पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके समाने अगला पेज खुल जायेगा।
  • अब आपसे पूछा जाएगा do you have family id? यदि है तो yes कर दीजिए अगर नहीं है तो no कर दीजिये।
  • यदि आप yes पर क्लिक करेंगे तो आपको फैमिली आईडी भरनी होगी।
  • इतना करने के बाद आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने आपकी फैमिली की आईडी खुल जाएगी।
  • इसके नीचे आपको हाउस नंबर, डिस्ट्रिक्ट नंबर, ब्लॉक, एड्रेस आदि भरना होगा।
  • सारी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • यदि आपको अपने परिवार की डिटेल्स जाननी है तो उस पर क्लिक करें।
  • यदि आपके पास फैमिली आईडी नहीं है तो आपके पास फैमिली आईडी फॉर्म खुल जायेगा।
  • इस फॉर्म में आपको पूछी गयी सारी जानकारी सही-सही भरनी होगी।
  • इसके बाद सेव के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अब आपको परिवार के सदस्यों की जानकरी भरनी होगी।
  • इसके बाद सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
  • अब आपके सामने पूरा फॉर्म आ जाएगा।
  • आप इसका प्रिंटआउट लेकर इसे अपलोड कर दें।
  • इसके बाद फ़ाइल नेम चुनकर फाइनल सबमिट कर दें।
  • इसके बाद आप फाइनल प्रिंटआउट निकाल लें।

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। सबसे पहले आपको अपने नजदीकी सीएससी यानी कामन सर्विस सेंटर में जाना होगा। इस योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए मांगे गए सभी दस्तावेज आपको यहां देने होंगे। इसके बाद आपका हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का आवेदन फॉर्म भरा जाएगा। आवेदन पूरा होने के बाद सीएससी से आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। आपको इसे सुरक्षित रखना होगा और इसके ज़रिए आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस यानी आवेदन की स्थिति को जांच सकते हैं।

Official Website – https://govtschemes.in/hi/forum

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