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Indira Rasoi Yojana : मात्र 8 रुपये में मिलेंगे पेट भर खाना, जानें कैसे । एक नई योजना का शुभारंभ

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इंदिरा रसोई योजना ? (Indira Rasoi Yojana)

इंदिरा रसोई योजना का आरम्भ राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के गरीब लोगों को सस्ते दामों पर पैष्टिक भोजन देने के लिए किया गया है, राज्य में बहुत से गरीब परिवार ऐसे हैं जिनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है और उनके पास पैसे ना होने के कारण भूखे पेट ही रहना पड़ जाता है। इसी सब को देखते हुए राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना को चलाया है, इस योजना की मदद से राज्य के गरीब परिवारों को कुल 5 रुपये से 10 रुपये में पैष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जायेगा। ताकि गरीब लोगों को भूखे पेट रहना ना पड़े, आप लोगों को बता दें कि इंदिरा रसोई योजना के लिए हर साल 100 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।

Indira Rasoi Yojana

इंदिरा रसोई योजना का क्या उद्देश्य है ?

राज्य के गरीब लोगों को राजस्थान सरकार के द्वारा सस्ते दामों पर खाना देना है, आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत से गरीब परिवार ऐसे हैं जिनका जीवन यापन बड़ी मुश्किल से गुजरता है और उनके पास पैसे ना होने के कारण भूखे पेट ही रहना पड़ जाता है, कभी कभी भूख के कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती है। इसी सब को देखते हुए राज्य सरकार ने इस योजना को चलाया है, इस योजना के जरिए राज्य के गरीब लोगों को 8 रुपये से 12 रुपये में एक प्लेट भोजन मिलेगा और इसका एक समय मुकर्रर किया गया है यह 8:30 बजे से लेकर 1:00 बजे तक और शाम 5:00 से 8:00 बजे तक खाना मिलेगा। इंदिरा रसोई योजना की मदद से गरीब लोग कम दामों में भोजन पा सकेंगे और वे लोग भूखे पेट नही सो पाएंगे।

इंदिरा रसोई योजना के क्या क्या लाभ हैं ?

  • योजना को राज्य के 213 नगर निकाय के क्षेत्रों में 358 को चलाया गया है.
  • योजना के जरिए राज्य के गरीब लोगों को पोषण के भरपूर भोजन दिया जायेगा.
  • योजना को सवर्प्रथम जयपुर जिले के 12 नगरपालिकाओं में आरम्भ की जायेगी, इस योजना के जरिए राज्य के गरीब लोगों को 8 रुपये से 12 रुपये में एक प्लेट भोजन मिलेगा.
  • इसका एक समय मुकर्रर किया गया है यह 8:30 बजे से लेकर 1:00 बजे तक और शाम 5:00 से 8:00 बजे तक खाना मिलेगा.
  • योजना की मदद से गरीब लोग कम दामों में भोजन पा सकेंगे और वे लोग भूखे पेट नही सो पाएंगे.

इंदिरा रसोई योजना के लिए क्या क्या जरूरी दस्तावेज और इसकी क्या पात्रता रखी गई है ?

  • आवेदक कर्ता राजस्थान राज्य का स्थायी मूल निवासी होना चाहिए.
  • आवेदक कर्ता का आधार कार्ड.
  • जाती प्रमाण पत्र.
  • आय प्रमाण पत्र.
  • पैन कार्ड.
  • पहचान पत्र.
  • बैंक खाता पासबुक.
  • मोबाइल नंबर.
  • पासपोर्ट साइज फ़ोटो.

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