झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना:- झारखंड सरकार के द्वारा राज्य की बेटियों को लाभ पहुंचाने और उनकी मदद करने के लिए तरह तरह योजनाओं से निरंतर प्रयास किया जा रहा है, इसी में एक है जिसका नाम झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है। इस योजना के जरिए झारखंड की बालिकाओं को वित्तीय मदद दी जायेगी, इस योजना की मदद से राज्य सरकार के द्वारा बेटी की शादी के वक्त 35 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जायेगी और शादी के वक्त लड़की की आयु 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। इस योजना के जरिए मिलने वाली आर्थिक मदद की रकम शादी के वक्त एक साथ दी जायेगी।
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झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की क्या पात्रता रखी गई है ?
- आवेदक कर्ता झारखंड राज्य के स्थायी मूल निवासी होना चाहिए, यानी आवेदक पिछले 10 साल से झारखंड में रह रहा हो.
- योजना में वर और वधु दोनों तभी पात्र माने जाएंगे जब उनकी उम्र कानूनी उम्र नही हो जाती यानी लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए.
- योजना में सिर्फ आर्थिक रूप से गरीब परिवार को ही पात्र माना जायेगा.
- योजना के लिए आवेदक की कमाई 75 हजार से ज्यादा नही होनी चाहिए तभी पात्र होंगे.
- आवेदक कर्ता किसी राज्य या केंद्र सरकार की सेवाओं में नियोजित ना हो.
- योजना में वो भी लड़कियां पात्र होंगी जो अनाथ हैं और BPL श्रेणी से सम्बंधित नही हैं.
झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज ?
- आधार कार्ड.
- निवास प्रमाण पत्र.
- आय प्रमाण पत्र.
- BPL राशन कार्ड.
- बैंक खाता पासबुक.
- शादी का प्रमाण पत्र.
- एक फोटो.
झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए करें आवेदन ?
- अगर आप झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फॉर्म डाऊनलोड करना होगा।
- उसके बाद आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारीयों को ध्यानपूर्वक भर देना है।
- जैसे लड़की का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आवेदक का नाम, आवेदक का वधु के साथ संबंध, वधु की जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, बीपीएल कार्ड क्रमांक, सालाना कमाई आदि।
- अब आपको रिक्वेस्ट किये गए डाक्यूमेंट को अटैच करना है और अपना सिग्नेचर या अंगूठा लगाना है।
- इतना करने के बाद आपको जिले के समाज कल्याण विभाग में जाकर फॉर्म को जमा कर देना है।
- तो इस तरीके से आपका इस योजना के लिए आवेदन हो जायेगा।
Official Website – socialwelfarejhar.gov.in