मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना क्या है ?
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सरकार बेटी के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई तक सारा खर्चा वो देती है और इस योजना के तहत एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां ही इस योजना का लाभ ले सकती हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों का भविष्य बनाना है और समाज को बेटियों का बोझ ना लगे और लोगों की सोच को बदलना है। राज्य में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और वो अपनी बेटियों को पढ़ा नही पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए यह योजना बहुत ही फायदेमंद होगी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सरकार कुल 15 हजार रुपये की आर्थिक मदद के रूप में देती है और यह राशि 6 किस्तों में दी जाती है। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये का कुल बजट रखा है और जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत आवेदन कर रहा है उसके परिवार की सालभर की कमाई 3 लाख रुपये से अधिक नही होनी चाहिये।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का क्या उद्देश्य है ?
राज्य की बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करना है और वे परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं जो अपनी बेटियों को पढ़ा नही पाते उसका खर्च उठा नही पाते जिसके कारण उन्हें बेटियां बोझ लगने लगती हैं । इसलिए सरकार ने इन बेटियों को 15 हजार रुपये की आर्थिक मदद दे रही है । बेटियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार इस योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक सारा खर्चा उठाती है और केंद्र सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा को सहकार करना है । तो यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के क्या क्या लाभ हैं ?
- योजना के तहत सरकार 15 हजार रुपये की आर्थिक मदद बेटी को देती है और राज्य में महिला सदस्य को बढ़ावा मिलेगा.
- योजना के तहत एक परिवार के दो बेटियों को लाभ मिलेगा अगर किसी को तीसरी संतान होती है और वह लडक़ी है तो वे इस योजना के अंतर्गत लाभ नही ले सकती है.
- अगर पहली संतान से दो लड़कियां जुड़वा होती हैं तो तीसरी संतान को इस योजना का लाभ मिलेगा.
- योजना से मिलने वाली राशि सीधे लाभर्ती के बैंक खाते में ट्रांसफर की जायेगी.
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना योजना की पात्रताएँ ?
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी मूल निवासी होना चाहिए.
- आवेदक की परिवार की सालाना कमाई 3 लाख रुपये से अधिक नही होनी चाहिए.
- योजना के तहत एक परिवार के दो बेटियां इस योजना की पात्र होंगी अगर किसी को तीसरी संतान होती है और वह लडक़ी है तो वे इस योजना के पात्र नही होगी.
- अगर अपने कोई अनाथ बच्ची को गोद लिया है तो परिवार में इस बच्ची को मिलाकर दो बच्ची को ही इस योजना का पात्र होंगे.
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए के लिए जरूरी दस्तावेज ?
- आधार कार्ड.
- माता पिता का आधार कार्ड.
- राशन कार्ड.
- आय प्रमाण पत्र.
- जाती प्रमाण पत्र.
- मोबाइल नंबर.
- बैंक पासबुक.
- पासपोर्ट साइज फ़ोटो.
- अगर आपने बेटी गोद लिया है तो गोद लेने का प्रमाण पत्र.
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा उसके बाद आपके सामने होम पृष्टि खुलकर आयेगा।
- उसके बाद इस होम पृष्टि पर आपको Citizen Service Portal का ऑप्शन दिखाई देगा उसपर आपको क्लिक करना है।
- अब आपके सामने एक नया पृष्टि खुलकर आयेगा इस पृष्टि पर आपको सहमति का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा।
- अब यहाँ पर आपको ‘मै सहमत हूँ’ पर टिक कारण होगा और ‘जारी रखे’ पर क्लिक करें।
- उसके बाद आप अगला पृष्टि खुलकर आयेगा यहाँ पर आपको आवेदन फॉर्म मिल जायेगा।
- अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को भरना होगा जैसे नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और OTP डालकर सत्यापित करना होगा, सत्यापित होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जायेगा।
- आवेदन पूरा होने के बाद आपके मोबाइल पर यूज़र आईडी प्राप्त होगी इस यूज़र आईडी के आपको लॉगिन करना पड़ेगा।
- अब आपको यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा।
- इसके बाद आपको लड़की का आवेदन फॉर्म दिखाई देगा।
- उसके बाद इस फॉर्म में पूछी गयी जानकरी को अच्छे से सही सही भरना होगा और सभी दस्तावेज़ों को अपलोड कर देना है उसके बाद सब्मिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
- तो इस तरीके से आप मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन कर पायेंगे।