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मध्यप्रदेश जन कल्याण संबल योजना 2024 : MP Jan Kalyan Sambal Yojana 2.0 ऑनलाइन आवेदन ।

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मध्यप्रदेश जन कल्याण संबल योजना:- मध्यप्रदेश में राज्य के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए इस योजना को शुरू किया है और इस योजना को मध्यप्रदेश नया सवेरा योजना के नाम से भी जाना जाता है। मध्यप्रदेश जन कल्याण संबल योजना की शुरूआत सरकार ने 2019 में की थी। बहुत से मजदूर ऐसे होते हैं, जिनको राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार योजनओं के बारे में जानकारी नही होती है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले श्रमिकों को सरकारी योजना का लाभ देना है।

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मध्यप्रदेश जन कल्याण संबल योजना 2024

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को समाजिक सुरक्षा और उड्डयन के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को शुरू किया है। जो श्रमिक इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। तो उनको संबल पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और असंगठित क्षेत्र के मजदूर अपने हक के लिए आवाज नही उठा पाते हैं। लेकिन इस पोर्टल की मदद से वे अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हैं ।

मध्यप्रदेश जन कल्याण संबल योजना का क्या उद्देश्य है ?

बहुत से श्रमिक की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है और पूरा ज्ञान ना होने के कारण श्रमिक सरकार के द्वारा शुरू की जाने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ नही ले पाते हैं। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य इन लोगों को सरकार योजनाओं का लाभ देना है और असंगठित क्षेत्र के तहत आने वाले श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और उड्डयन के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया है। सरकार ने पहले इस योजना के तहत श्रमिकों को मध्यप्रदेश जन कल्याण संबल कार्ड दिए थे और बाद में इस कार्ड की जगह इन लोगों को नया सवेरा कार्ड जारी कर दिया गया है। पहले वाले कार्ड में राज्य के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की फ़ोटो थी जो कि इस कार्ड में नही है और मध्यप्रदेश नया सवेरा कार्ड आपको आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी होगा। तो यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया है ।

मध्यप्रदेश जन कल्याण संबल योजना से क्या क्या फायदा है ?

  • असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों और श्रमिकों को लाभ देने के लिए उनको एक कार्ड जारी किया जाता है.
  • श्रमिकों को बेहतर कृषि के उपकरण प्रदान करना बिजली बिल माफ करना है.
  • छात्रों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करना है.
  • गर्भवती महिला को मातृत्व की सुविधा प्रदान करना है.
  • दुर्घटना के समय बीमा कवर प्रदान करना है.
  • अंत्येष्टि सहायता प्रदान करना है और स्वास्थ्य सम्बंधित सेवा निःशुल्क प्रदान करना है .

मध्यप्रदेश जन कल्याण संबल योजना की क्या पात्रता रखी गई है ?

  • आवेदक कर्ता मध्यप्रदेश का स्थायी मूल निवासी होना चाहिए.
  • प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग इस योजना के पात्र होंगे.
  • आवेदक के पास बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए और प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के मजदूर इसमें आवेदन कर सकते हैं.
  • आवेदक की आयु 18 साल से 60 साल के बीच में होनी चाहिए.
  • ऐसे व्यक्ति जो एक हेक्टेयर से अधिक भूमि धारित हैं वो इस योजना के लिए पात्र नही होंगे.
  • अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो भी आप इस योजना के पात्र नही होंगे.

मध्यप्रदेश जन कल्याण संबल योजना में क्या क्या दस्तावेज लगेगा ?

  • आधार कार्ड.
  • पासपोर्ट साइज फ़ोटो.
  • निवास प्रमाण पत्र.
  • बीपीएल राशन कार्ड.

मध्यप्रदेश जन कल्याण संबल योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

  • अगर आप मध्यप्रदेश जन कल्याण संबल योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • उसके बाद आपके सामने सबल पोर्टल ओपन हो जायेगा उसी पोर्टल पर आपको लॉगिन सेक्शन के लिए एक लिंक दिया होगा उस लिंक पर अपको क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद आपके सामने लॉगिन सेक्शन ओपन हो जायेगा।
  • तो उसमें सबसे पहले आपको अपना नया रजिस्ट्रेशन करना है।
  • नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जायेगा।
  • उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो जानकारी आपसे मांगी जाये आपको अच्छे से ध्यान से भर देना है।
  • उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डालें हैं उस नंबर पर एक मैसेज आ जायेगा उस मैसेज में आपको यूजर नेम, पासवर्ड देखने को मिलेगा वहाँ से आपको उसको कॉपी कर लेना है।
  • उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है और वहाँ पर आपको लॉगिन सेक्शन में अपना यूजर नेम, पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है।
  • इसके बाद “श्रमिक पंजीयन हेतु आवेदन की पहचान की पुष्टि आधार E KYC से करें” का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करना है।
  • उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा इस फॉर्म में आपसे जो जानकारी मांगी जाए आपको अच्छे से भर देना है।
  • जो डॉक्युमेंट मांगी जाय वो आपको भर देना है।
  • अब आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • उसके बाद इस योजना के लिए आपका आवेदन सबमिट हो जायेगा।

हेल्पलाइन नंबर ?

अगर आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर => (0755) 2555-530 पर फोन करके सहायता ले सकते हैं ।

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