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Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana : अब किसानों को मिलेगा 50000 से 2 करोड़ रुपये तक का लोन, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ।

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मित्रों, आज हम आप लोगों को मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के बारे में बताने वाले हैं अगर आप इस योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना क्या है और मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना योजना का क्या उद्देश्य है, और इस योजना के क्या क्या लाभ हैं। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की क्या पात्रता रखी गयी है और इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, यह सारी जानकारी हम आप लोगों को इस आर्टिकल के माध्यम से देंगे तो चलिए अब जान लेते हैं।

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Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना क्या है ?

केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा बहुत सी योजनाएं लागू की जाती है इसी में एक योजना मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है जिसका नाम मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना है इस योजना को मध्यप्रदेश के किसान भाइयों के बेटों और बेटियों के लिए शुरू किया गया है, इस योजना के जरिए किसान भाइयों की बेटियों और बेटों को व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय मदद दिया जायेगा और यह आर्थिक मदद सिर्फ नए व्यवसाय की स्थापना के लिए दिया जायेगा। इस योजना की मदद से किसान भाइयों की बेटियां और बेटे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकेंगे और आत्मनिर्भर बन सकेंगे, इस योजना लाभ पाने के लिए अपको इसके लिए आवेदन करना होगा।

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का क्या उद्देश्य है ?

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के जरिए किसान भाइयों की बेटियों और बेटों को व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय मदद देना है, और ये योजना व्यापक वर्ग को पूंजीगत लागत का 15 प्रतिशतऔर सरल को परिचालन लागत का 20 प्रतिशत प्रदान करेगी। जिससे राज्य के लोगों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और इससे बेरोजगारी दर में भी गिरावट होगी।

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का क्या लाभ है ?

  • योजना का लाभ किसान भाइयों की बेटियों और बेटों को दिया जाएगा.
  • योजना के जरिए किसानों के बेटों और बेटियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय मदद दिया जायेगा.
  • यह आर्थिक मदद का लाभ सिर्फ नए व्यवसाय की स्थापना के लिए दिया जायेगा.
  • योजना का लाभ पाकर किसानों के बेटों और बेटियों को किसी और पर निर्भर नही रहना पड़ेगा.
  • योजना के जरिए 10 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है.

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की क्या पात्रता रखी गई है ?

  • आवेदक कर्ता मध्यप्रदेश राज्य का स्थायी मूल निवासी होना चाहिए.
  • उसकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए तभी पात्र होंगे.
  • इस योजना के लिए आवेदक कर्ता कम से कम 10 पास होना चाहिए.
  • आवेदक के पिता के पास कोई कृषि संपत्ति नही होनी चाहिए.
  • आवेदक कर्ता कोई कर ना दे रहा हो तभी इस योजना में पात्र होंगे.

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के लिए कैसे करें ऑनलाइन आवेदन ?

  • अगर आप मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • उसके बाद आपके सामने होम पृष्टि खुलकर आ जायेगा।
  • यहां पर आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको बटन पर क्लिक कर देना है।
  • अब आपको उस अनुभाग को चुनना होगा जो आपकी आवश्यकताओं के लिए सबसे सही हो उसके बाद एक नया पृष्टि खुलकर आ जायेगा।
  • जिसमें आपको यूजर रजिस्ट्रेशन विकल्प के तहत अपना नाम, ईमेल पता, मोबाइल फोन नंबर, पासवर्ड और सत्यापन कोड भरना होगा।
  • इसके बाद आपको SIGN UP Now ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
  • तो इस तरीके से आप इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे।

Apply Link – https://msme.mponline.gov.in/

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