प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना:- इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। यह योजना खासतौर पर किसानों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को अपने खेत मे सिंचाई में लगने वाले सामानों के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। हम सब को अनाज की बहुत जरूरत है अगर अनाज नही होगा तो आदमी क्या खायेगा, अब अनाज के लिए बहेतर कृषि भी बहुत जरूरी है और बेहतर कृषि के लिए अच्छी तरीके से सिंचाई होनी चाहिए।
सिंचाई के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर फसल को अच्छे से पानी नही मिला तो वह खराब हो जायेगी। तो यही समस्या सुलझाने के लिए और उनके खेती के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की मदद से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ट्रस्ट, सहकारी समिति, इंकॉर्पोरेटेड कंपनियां, उत्पादक कृषकों के समूहों के सदस्यो और अन्य पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्यों को भी इसका लाभ दिया जायेगा।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 15 दिसंबर 2021 को 5 वर्ष तक विस्तृत करके यानी 2026 तक चलाने का फैसला लिया गया है। इस योजना के लिए 50000 रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के मुख्य उद्देश्य ?
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई में लगने वाले सामान को खरीदने पर सरकार को सब्सिडी देना है और खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना है, अगर खेत मे पानी की कमी जो जाती है तो फसल बर्बाद हो जाती है तो यही सब देखते हुए केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है और इस योजना की मदद से किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। जिससे की फसल की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से देश के हर गाँव में पानी उपलब्ध कराना है ताकि किसानों को अधिक पैदावार मिल सके।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की पात्रता रखी गई है ?
- योजना के अंतर्गत इस देश हर वर्ग के किसान पात्र होंगे.
- किसान के पास कृषि के लिए जमीन होने चाहिए तभी योजना का पात्र माना जायेगा.
- योजना की मदद से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ट्रस्ट, सहकारी समिति, इंकॉर्पोरेटेड कंपनियां, उत्पादक कृषकों के समूहों के सदस्यो और अन्य पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्यों को भी पात्र माना जायेगा.
- योजना का लाभ उन्ही संस्थानों और लाभार्थियों को मिलेगा जो कम से कम सात वर्षों से लीज़ अग्रीमेंट के तहत उस जमीन पर खेती करते हो.
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्या क्या लाभ हैं ?
- योजना के तहत देश में खेती करने वाले किसानों को अपने खेतों में सिंचाई के लिए पानी का लाभ दिया जायेगा, उसके साथ साथ सिंचाई में लगने वाले सामान के लिए सब्सिडी भी दिया जायेगा.
- जो जमीन कृषि करने के लायक होगी उसी पर इस योजना का लाभ पहुँचाया जायेगा.
- योजना का लाभ उन्ही किसानों को दिया जायेगा जिनके पास अपनी खुद की कृषि के लिए जमीन होगी और पानी का संसाधन हो.
- योजना के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 75% प्रतिशत दिया जायेगा और 25% प्रतिशत का जो खर्चा होगा वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जायेगा.
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजन के लिए जरूरी दस्तावेज ?
- आधार कार्ड.
- बैंक अकाउंट पासबुक.
- पहचान पत्र.
- किसान के जमीन के कागजात.
- जमीन की जमामंदी ( खेत की नकल).
- मोबाइल नंबर.
- पासपोर्ट साइज फ़ोटो.
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?
हम आप लोगों को बता दें कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की जानकारी देश के हर किसान तक पहुंचाने के लिए अधिकारिक पोर्टल कायम किया गया है। यहाँ पर आपको इस योजना से सम्बंधित हर जानकारी विस्तार से बताई गई है। पंजीकरण या आवेदन के लिए राज्य सरकारें अपने अपने प्रदेश के कृषि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। अगर आप योजना में आवेदन करने में इच्छुक हैं तो अपने प्रदेश की कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन से सम्बंधित जानकारी ले सकते हैं।
Official Website – https://pmksy.gov.in/