प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना:- केंद्र सरकार के द्वारा देश के लोगों के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाई जाती है इसी में एक योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है जिसका नाम पीएम श्रम योगी मानधन योजना है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से देश मे कम पैसे कमाने वाले यानी जिनकी महीने की आमदनी 15000 रुपये या इससे कम है। उनके लिए ये योजना चलाई गई थी पीएम श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए एक पेंशन योजना है, इस योजना के अंतर्गत 60 साल के बाद कामगरों को कम से कम 3 हजार रुपये बतौर पेंशन मिलती है। आप लोगों को बता दें कि इसके लिए लोगों को प्रीमियम भी देना होगा और यह उम्र के आधार पर तय होता है, पीएम श्रम योगी मानधन योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र के मजदूर जैसे- मोची, दर्जी, घरों में काम करने वाले, भट्टा में काम करने वाले, मजदूर, रिक्शा चालक, ड्राइवर आदि लोग इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।
पीएम श्रम योगी मानधन योजना का क्या उद्देश्य है ?
असंगठित क्षेत्रो के मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये की पेंशन धनराशि प्रदान करना है तथा इस योजना के ज़रिये से मिलने वाली धनराशि से श्रमिक अपनी आर्थिक ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सके। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की मदद से श्रमिकों को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना है।
पीएम श्रम योगी मानधन योजना के लाभ ?
- योजना का फायदा असंगठित क्षेत्र के मजदूर जैसे- मोची, दर्जी, घरों में काम करने वाले, भट्टा में काम करने वाले, मजदूर, रिक्शा चालक, ड्राइवर आदि लोगों को दिया जायेगा.
- योजना अंतर्गत मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने ₹3000 रुपये की पेंशन धनराशि प्रदान करना है.
- आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन की आधी धनराशि यानी ₹1500 रुपये उसकी पत्नी को आजीवन मिलेगा.
- सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि लाभर्ती के सीधे बैंक खाते में जायेगी.
पीएम श्रम योगी मानधन योजना का लाभ किन्हें नहीं मिलेगा ?
जो लोग आयकर का भुगतान करते हैं और राष्ट्रीय पेंशन योजना के लोग, संगठित क्षेत्र में काम करने वाले और कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य और राज्य कर्मचारी बीमा निगम के लोग इन लोगों को पीएम श्रम योगी मानधन योजना का लाभ नही मिलेगा।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की क्या पात्रताएँ हैं ?
- व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
- असंगठित क्षेत्रो के श्रमिकों की महीने की आमदनी 15000 रूपये से कम हो लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
- आवेदक कर दाता या इनकम टैक्स पेयर्स नहीं होना चाहिए.
हर महीने कितने रुपये जमा करने होंगे ?
यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र से इस स्कीम को शुरू करता है। तो उसे हर महीने 55 रुपये जमा करना होता है। 29 वर्ष की उम्र वाले को 100 रुपये और जो व्यक्ति 40 वर्ष की उम्र में ये स्कीम शुरू करता है उसे हर महीने 200 रुपये जमा करना होगा।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज ?
- आधार कार्ड.
- पहचान पत्र.
- बैंक खाता पासबुक.
- मोबाइल नंबर.
- पत्र व्यवहार का पत्र.
- पासपोर्ट साइज फ़ोटो.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
- अगर आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद आपके सामने होम पृष्टि खुलकर आयेगा अब आपको Click here to apply now पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आयेगा।
- इस पृष्टि पर आपको Self Enrollment का ऑप्शन दिखेगा उसपर आपको क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और अन्य जानकरी को सही सही भर दें।
- उसके बाद मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा उसे भर देना है।
- उसके बाद आपको सबमिट कर देना है तो इस तरीके से आपका इस योजना के लिए आवेदन पूरा हो जायेगा।
Official website – https://www.eshram.gov.in/