मित्रों आज हम आप लोगों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में बतायेंगे, यदि आप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं की, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की क्या पात्रता रखी गई है और इस योजन से क्या फायदा है और इसमें क्या क्या दस्तावेज लगेगा और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का आवेदन कैसे करें सारी जानकारी हम आप लोगों को बताएंगे तो चलिए अब जान लेते हैं।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है ?
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई है इस योजना के माध्यम से मछली पालन व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की कमाई में बढ़ोतरी करनें के साथ साथ उनके जीवन स्तर में सुधार करना है भारत सरकार के द्वारा मछली पालन के क्षेत्र में कार्य करनें वाले लोगों को 3 लाख रुपये की धन राशि प्रदान किया जा रहा है और भारत सरकार इस योजना की मदद से जलीय कृषि को बढ़ावा देना चाहती है, जिससे जलीय क्षेत्रों में व्यवसाय को एक ऊँचे पैमानें तक बढ़ाया जा सके। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए बजट में 20,050 करोड़ रुपये पूंजी बनाई गई है। इस योजना के जरिये क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का क्या उद्देश्य है ?
देश में मछली पालन को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत मछली की गुणवत्ता यानी क्वाल्टी पर विशेष ध्यान दी जाने के साथ साथ मछ्ली पालन करनें वाले लोगो को जिले स्तर पर विभाग द्वारा निशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा। देश में अधिकतर राज्य में मछ्ली की मांग काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, ऐसे में क्षेत्र को और ज्यादा विकसित करने के साथ ही उन्नत बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य मछली पालन के क्षेत्र को विकसित करना है।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से क्या लाभ है ?
देश में सभी क्षेत्र के लोगों को मदद प्रदान करने के लिए बहुत सी योजना शुरू की जाती है, लेकिन जलीय क्षेत्र ऐसा हैं जिसे अब तक बेहतर लाभ प्राप्त नहीं हो सका हैं. इस योजना के माध्यम से जलीय क्षेत्र को भी अन्य क्षेत्र की तरह समान लाभ प्राप्त होगा, ताकि जलीय क्षेत्र को भी बढ़ावा मिल सके।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की क्या पात्रता रखी गई है ?
- आवेदक कर्ता उत्तर प्रदेश का स्थायी मूल निवासी होना चाहिये.
- योजना के अंतर्गत देश के सभी मछली पालक और किसान आवेदन के पात्र होंगे.
- प्राक्रतिक अपदाओ से पीड़ित लोगों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत लाभ दिया जायेगा.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का आवेदन करने के लिए क्या क्या दस्तावेज लगेगा ?
- आधार कार्ड.
- निवास प्रमाण पत्र.
- जाती प्रमाण पत्र.
- मछली पालन कार्ड.
- मोबाइल नंबर.
- बैंक खाता पासबुक.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद आपके सामने होम पृष्टि खुलकर आयेगा।
- इस होम पृष्टि पर आपको Scheme सेक्शन में PMMSY के आप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको Booklet Of PM Matsya Sampda Yojana के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपके सामनें इस योजना का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जायेगा।
- अब आपको इसमें पूछी गई सभी जानकारियों को सही सही दर्ज करना होगा और जरूरी दस्तावेज को अपलोड कर देना है।
- उसके बाद सबमिट पर क्लिक करें।
- इस तरीके से आप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
Online Apply Link – https://pmmsy.dof.gov.in/