मित्रों, आज हम आप लोगों को राजस्थान कृषक साथी योजना के बारे में बताने वाले हैं अगर आप इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि राजस्थान कृषक साथी योजना क्या है और इस योजना का क्या उद्देश्य है, राजस्थान कृषक साथी योजना की क्या पात्रता रखी गई है, इस योजना का आवेदन हेतु क्या क्या आवश्यक दस्तावेज लगेंगे और राजस्थान कृषक साथी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, यह सारी जानकारी हम आप लोगों को इस लेख के माध्यम से देंगे तो चलिए अब जान लेते हैं।

राजस्थान कृषक साथी योजना क्या है ?
केंद्र सरकार और राज्य सरकार देश के किसानों को लाभ देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है जिससे किसान भाइयों को कोई दिक्कत और किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसी में एक योजना है जिसका नाम राजस्थान कृषक साथी योजना है इस योजना का आरम्भ राजस्थान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कृषक गतिविधियों के दौरान किसान की मृत्यु को जाती है या फिर किसी आंशिक या स्थायी विकलांगता की स्थिति में उन्हें आर्थिक मदद दी जाती है, इस योजना के तहत 5000 से 200000 तक कि आर्थिक मदद दी जाती है और इसमे मिलने वाला पैसा किसान भाइयों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जायेगी। इस योजना से प्राप्त होने वाली राशि से किसान अपना इलाज करा सकते हैं, आप लोगों को बता दें कि राजस्थान सरकार द्वारा 2000 करोड़ का बजट की घोषणा किया गया है, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को दुर्घटना के 6 महीने के भीतर इस योजना के लिए आवेदन करना होगा।
राजस्थान कृषक साथी योजना का मुख्य उद्देश्य ?
आज भी बहुत से किसान ऐसे हैं जो केवल खेती बाड़ी ही करके आपने घरों का खर्चा चला पाते हैं ऐसे में अगर खेती से संबंधित काम करने में उनकी मृत्यु या फिर किसी हादसे में विकलांग आदि हो जाते हैं तो उनके घरों का खर्चा बहुत मुश्किल से चल पाता है। इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान कृषक साथी योजना की मदद से आर्थिक मदद दी जाती है, और इस योजना के जरिए किसान भाइयों को सशक्त बनाने में भी काफी कारगर साबित होगी।
राजस्थान कृषक साथी योजना की क्या पात्रता रखी गई है ?
- आवेदक कर्ता किसान राजस्थान राज्य का स्थायी मूल निवासी होना चाहिए.
- आवेदक कर्ता की उम्र 5 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- अगर किसान की मृत्यु नेचुरल होती है या आत्महत्या कर ली हो तो वह इस योजना में पात्र नही होंगे.
- आवेदक कर्ता का पंजीकृत किसान होना जरूरी है तभी इस योजना के पात्र होंगे.
- योजना के लिए आवेदक कर्ता का बैंक खाता होना चाहिए और वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.
राजस्थान कृषक साथी योजना के लिए जरूरी दस्तावेज ?
- आवेदक कर्ता का आधार कार्ड.
- निवास प्रमाण पत्र.
- आयु प्रमाण पत्र.
- विकलांगता प्रमाण पत्र.
- मृत किसान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट.
- FIR और पंचनामा पुलिस जांच रिपोर्ट.
- बैंक खाता पासबुक.
- हियर डिटेल रिपोर्ट.
- क्षतिपूर्ति बॉन्ड.
- बीमा निर्देशक के द्वारा मांगे गए अन्य प्रमाण.
- पहचान पत्र.
राजस्थान कृषक साथी योजना के लिए ऐसे करें आवेदन ?
- अगर आप राजस्थान कृषक साथी योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जिले के कृषि विभाग में जाना होगा।
- उसके बाद आपको वहां से इस योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना है।
- अब आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारीयों को ध्यानपूर्वक भरना होगा, और आपको जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- उसके बाद आपको इस फॉर्म को कृषि विभाग में जाकर जमा कर देना है।
- अब इस आवेदन पत्र का सत्यापन किया जायेगा उसके बाद आवेदक को आर्थिक मदद उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जायेगी।
- तो इस तरीके से इस योजना की आवेदन प्रक्रिया पूरी होगी।