मित्रों आज हम आप लोगों को मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना के बारे में बताने वाले हैं अगर आप इस योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना क्या है और इस योजना का क्या उद्देश्य है। मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना की क्या पात्रता रखी गई है और इस योजना के क्या फायदा है, और अगर आप इस योजना का आवेदन करना चाहते हैं तो इसमे क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना आवेदन कैसे करें, सारी जानकारी हम आप लोगो को देंगे तो चलिए अब जानते हैं ।
बाल श्रमिक विद्या योजना:- दोस्तों मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना का आरम्भ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, इस योजना को राज्य के गरीब श्रमिक परिवार के बच्चों के लिए चलाई गई है। मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना को श्रम विभाग के द्वारा चलाया जाता है, इस योजना के माध्यम से यूपी सरकार राज्य के श्रमिक के बच्चों, अनाथ बच्चों और दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दिया जाएगा।
इस योजना की मदद से बालक को एक हजार रुपये और बालिका को 12 सौ रुपये की धनराशि प्रदान किया जाएगा, और इसके साथ साथ राज्य सरकार श्रमिक के बच्चों को जो कक्षा 8 वीं, 9 वीं और 10 वीं में पास हो जाते हैं तो उन सभी छात्रों को हर वर्ष 6 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। आप लोगों को बता दें कि इस योजना का लाभ राज्य के दो हजार श्रमिक परिवार के बच्चों को दिया जायेगा, इस योजना की मदद से बच्चों की जीवन में सुधार आएगा और उनका पढ़ाई में भी मन लगेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना के फायदे ?
- योजना का लाभ राज्य के श्रमिक परिवार के बच्चों को दिया जायेगा.
- योजना की मदद से बालक को 1000 रुपये और बालिका को 1200 रुपये की धनराशि प्रदान किया जाएगा.
- योजना को राज्य के कुल 10 जिलों में लागू किया गया था.
- योजना का लाभ आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन करके ले सकते हैं.
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ?
राज्य के बहुत से श्रमिक परिवार के बच्चे पढ़ाई करने चाहते हैं लेकिन अर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई नही कर पाते हैं, और उनका जीवन बड़ी मुश्किल से गुजरता है। गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाई की जगह मजदूरी वगैरह करना पड़ता है इसलिए वे अपनी पढ़ाई मुकम्मल नही कर पाते हैं, इसी को देखते हुए सरकार ने इस योजना को चलाया है। इस योजना की मदद से बालक को एक हजार रुपये और बालिका को 12 सौ रुपये की धनराशि प्रदान करना है, ताकि श्रमिक परिवार के बच्चे अच्छे से पढ़ सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।
मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना की पात्रताएँ हैं ?
- आवेदक कर्ता उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी मूल निवासी होना चाहिए.
- योजना में 8 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र के तक पात्र माने जाएंगे.
- अगर आवेदक कर्ता किसी दूसरे राज्य का है तो वे इस योजना में पात्र नही माना जायेगा.
मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना का आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज ?
- आधार कार्ड.
- मूल निवास प्रमाण पत्र.
- वोटर आईडी.
- राशन कार्ड.
- मोबाइल नंबर.
- पासपोर्ट साइज फ़ोटो.
मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना के लिए कैसे करें आवेदन ?
- अगर आप मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद आपको बाल श्रमिक योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन के विकल्प को ढूंढ कर उस पर क्लिक कर देना है।
- अब आवेदन करने से पूर्व एक बार दिशा निर्देशों को जरुर पढ़ लेना है।
- उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जायेगा।
- अब इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को अच्छे से भर देना है।
- उसके बाद मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड कर देना है।
- अब आखिर में सबमिट के विकल्प का चयन कर लेना है।
- उसके बाद भविष्य में उपयोग के लिए इसकी प्रिंटआउट ली जा सकती है।
- तो इस तरीके से आप मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे।