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उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना : बेटियों के शादी के लिए मिलेंगे 51 हजार रुपये, जानें ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ।

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मित्रों, आज हम आप लोगों को उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के बारे में बताने वाले हैं अगर आप इस योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना क्या है और उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना का क्या उद्देश्य है और इस योजना का आवेदन हेतु क्या दस्तावेज लगेंगे। उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की क्या पात्रता रखी गयी है और इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें, यह सारी जानकारी हम आप लोगों को इस आर्टिकल के जरिए देंगे तो चलिए अब जान लेते हैं।

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उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना क्या है ?

केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा तरह तरह की योजनाएं लाती रहती है इसी में एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका नाम उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना है। इस योजना की मदद से राज्य के जो गरीब परिवार की बेटियां हैं उन्हें शादी के लिए यूपी सरकार अनुदान देगी, इस योजना के जरिए राज्य की कन्याओं को शादी के लिए 51 हजार रुपये दिए जायेंगे आप लोगों को बता दें कि इस योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को दिया जायेगा। इस योजना को समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा आरम्भ किया गया है, और इस योजना में अनुसूचित जाति और जनजाति, अन्य पिछड़े जाती और सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें इस योजना के जरिए 51 हजार रुपये बेटी की शादी के लिए प्रदान किये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना का क्या उद्देश्य है ?

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की मदद से राज्य के जो गरीब परिवार की बेटियां हैं उन्हें शादी के लिए यूपी सरकार अनुदान देगी, और इस योजना के जरिए राज्य की कन्याओं को शादी के लिए 51 हजार रुपये दिए जायेंगे। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि आज भी बेटियों को बोझ समझा जाता है बहुत से परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होती है जिससे वे अपने बेटियों की शादी करने में असमर्थ रहते हैं इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है, इस योजना में अनुसूचित जाति और जनजाति, अन्य पिछड़े जाती और सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें इस योजना के जरिए 51 हजार रुपये बेटी की शादी के लिए देना है।

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की क्या पात्रता रखी गई है ?

  • आवेदक कर्ता उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी मूल निवासी होने चाहिए.
  • योजना में केवल उन्ही जोड़े को पात्र माना जायेगा जिसमे युवती की आयु कम से कम 18 साल और युवक की आयु 21 साल होनी चाहिए.
  • आवेदक कर्ता शादी के 90 दिन पहले या फिर 90 दिन के बाद आवेदन करने पर इस योजना के पात्र होंगे.
  • योजना में सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति, अन्य पिछड़े जाती और सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें ही पात्र माना जायेगा.
  • योजना में गरीब परिवार के परिवार की सालभर की कमाई 46080 रुपये ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए और 56460 रुपये शहरी क्षेत्र के गरीब परिवार की सालाना कमाई होनी चाहिए तभी इस योजना के पात्र होंगे.
  • योजना में एक परिवार की दो कन्याओं को ही पात्र माना जायेगा.
  • अगर पुत्री गोद ली गई हो तो इससे संबंधित प्रमाणित दस्तावेज होना चाहिए.

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना का आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज ?

  • आधार कार्ड (युवक और युवती दोनों).
  • आयु प्रमाण पत्र.
  • जाती प्रमाण पत्र.
  • निवास प्रमाण पत्र.
  • शादी का कार्ड.
  • राशन कार्ड.
  • बैंक खाता पासबुक.
  • मोबाइल नंबर.
  • आवेदक का फोटो और हस्ताक्षर.

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

  • अगर आप उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप को इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट https://shadianudan.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा।
  • उसके बाद आपके सामने होम पृष्टि खुलकर आ जायेगा।
  • अब आपको को नया पंजीकरण (नया आवेदन करने हेतु नीचे क्लिक करें) के विकल्प पर जाना होगा।
  • अब आपको आपको अपनी श्रेणी यानी वर्ग को चुनना होगा।
  • इसको चुनने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जायेगा।
  • उसके बाद आपको इसमे पूछी गई सभी जानकारीयों को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
  • उसके बाद आपको Save के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
  • तो इस तरीके से आपका इस योजना के लिए आवेदन पूरा हो जायेगा अब आपको डैशबोर्ड पर आकर आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट कर देना है।

Apply Link – https://shadianudan.upsdc.gov.in/

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