मित्रों, आज हम आप लोगों को राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के बारे में बताने वाले हैं अगर आप इस योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना क्या है और राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की पात्रता क्या रखी गई है, राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या हैं और इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, यह सारी जानकारी हम आप लोगों को देंगे तो चलिए अब जान लेते हैं।
राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना क्या है ?
जैसा कि आप सब को पता है कि राजस्थान सरकार अपने राज्य के आर्थिक रुप से कमजोर छात्रों की सहायता करने के लिए योजनाएं लाती रहती है। इस बार भी राजस्थान सरकार आर्थिक रुप से कमजोर छात्रों की सहायता करने के लिए राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ कर रही है। सामाजिक अधिकारिता मंत्री डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी इस नए राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को लांच करते हुए बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों को पूरी पारदर्शिता एवं समय पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अधिकारिता विभाग मंत्री डॉ चतुर्वेदी ने अंबेडकर भवन के सभागार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए तैयार किये गए एक नये पोर्टल को लांच करते हुए कहा कि इस से पहले छात्रवृत्ति के राजस्थान पोर्टल को एनआईसी द्वारा तैयार किया गया था। जिसमें कई कमियां थी इसके कारण ही विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो पा रहा था। इसके आगे उन्होंने कहा कि अब नए छात्रवृत्ति पोर्टल को भामाशाह से जोड़ा गया है।
जिससे अब डुप्लीकेट की समस्या नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ छात्र एक बार ही आवेदन कर सकेंगे और इसके बाद वह जरूरी दस्तावेजों को प्रस्तुत करेंगे। जिसके बाद उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान कर दी जाएगी। इसके आगे उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर लगभग 13 योजनाओं को पेपर लिस्ट किया गया है। जिनमें पालनहार योजना, छात्रवृत्ति योजना, सहयोग योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जैसी कई योजनाएं शामिल हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निर्देशक डॉक्टर सुमित शर्मा ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को स्वीकृति प्रदान की है। और उन्होंने में जानकारी दी कि विभाग का प्रयास है कि जिस वर्ष की छात्रवृत्ति हो, छात्रों को उसी वर्ष मिले। इसलिए सभी को गंभीरता से काम करना है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ओबीसी एवं ईबी की छात्रवृत्तियां को तत्काल निस्तारण करने के भी निर्देश दिए हैं। राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत नॉन रिफंडेबल फीस एवं अनुरक्षण भत्ता का भुगतान छात्रवृत्ति के रूप में किया जाएगा।
राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की पात्रता क्या रखी गई है ?
- इस योजना के लिए आवेदन करने वाले छात्र राजस्थान के स्थाई निवासी होने चाहिए.
- इस योजना के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के पास अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र होना चाहिए.
- पिछड़ा वर्ग के छात्रों के माता-पिता की वार्षिक आय एक लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- इस योजना के अंतर्गत केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को ही लाभ प्रदान किया जाएगा.
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के आवेदक छात्रों के माता-पिता की वार्षिक आय दो लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.
राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या हैं ?
- छात्रों के पास जाति प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से होना चाहिए.
- इसके अतिरिक्त आवेदनकर्ता के पास आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए.
- विद्यार्थियों के पास दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए.
- आवेदनकर्ता की पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए.
- आवेदनकर्ता के बैंक खाते की फोटो कॉपी होनी चाहिए.
- BPL प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से होना चाहिए.
- इनके अतिरिक्त आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और उसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए.
राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
- अगर आप राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.sje.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।
- साइट पर जाने के बाद आपको राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का फॉर्म दिखाई देगा।
- आपको इसपर क्लिक करना है।
- राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के फॉर्म को बड़ी ही सावधानी पूर्वक भरें और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद आप इसका प्रिंटआउट निकाल लें और अपने पास संभाल कर रखें।
Official Website – www.sje.rajasthan.gov.in