WhatsApp Icon

Uttar Pradesh Rashtriya Parivar Sahayata Yojana : सरकार हर परिवार को दे रही है 30000 रुपये तक की आर्थिक मदद, यहाँ से करें आवेदन ।

Rate this post

मित्रों, आज हम आप लोगों उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के बारे में बताएंगे इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लोगों को आर्थिक मदद दी जाती है। तो इसका लाभ कैसे लें, आइये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है, इस योजना से उत्तर प्रदेश के लोगों को आर्थिक मदद देना है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत उन परिवारों को 30 हजार रुपये की वित्तीय मुआवजा दी जाती है, जिनके एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु हो चुकी है।

WhatsApp Channel पर जुड़े Join Now
Telegram Channel पर जुड़े Join Now
Instagram Join Now
Uttar Pradesh Rashtriya Parivar Sahayata Yojana

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का मुख्य उद्देश्य ?

उत्तर प्रदेश के लोगों को आर्थिक मदद देना है, योजना के अंतर्गत उन परिवारों को 30 हजार रुपये की वित्तीय मुआवजा दी जाती है, जिनके एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु हो चुकी है । ताकि उन लोगों को किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े और अपनी जरूरतों की अच्छे से पूरा कर सकें।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के क्या क्या लाभ है ?

  • अगर परिवार जो कमा रहे हैं उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को आर्थिक मदद दी जाती है.
  • योजना से मिलने वाली धनराशि लाभर्ती के सीधे बैंक खाते में जायेगी.
  • योजना का लाभ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों को दिया जायेगा.
  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
  • योजना का लाभ पाकर गरीब परिवार की महिलाएं मजबूत एवं आत्मनिर्भर बनेंगी.

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की क्या पात्रता रखी गई है ?

  • आवेदक कर्ता उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी मूल निवासी होना चाहिए.
  • आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तभी इस योजना के पात्र होंगे.
  • योजना में वे परिवार पात्र होंगे जिनके घर के मुखिया की मृत्यु हो चुकी है.
  • योजना में शहरी परिवार की सालभर की कमाई 56,0000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार की सालभर की कमाई 46,000 रुपये होनी चाहिए तभी इस योजना का पात्र माना जायेगा.

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में क्या क्या जरूरी दस्तावेज लगेगा ?

  • आधार कार्ड.
  • निवास प्रमाण पत्र.
  • मृत्यु प्रमाण पत्र.
  • वोटर आईडी कार्ड.
  • बैंक खाता.
  • परिवार के मुखिया के मृत्यु प्रमाण पत्र.
  • मोबाइल नंबर.
  • पासपोर्ट साइज फ़ोटो.

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का आवेदन कैसे करें ?

  • उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • उसके बाद आपके सामने होम पृष्टि खुलकर आ जायेगा।
  • उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • उसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जायेगा।
  • इसमे आपको सभी जानकारियों को अच्छे से सही सही भरना होगा जैसे नाम, पता, पिता का नाम आदि और जरूरी दस्तावेजों को अटैच कर देना है।
  • उसके बाद आपको सबमिट कर देना है।
  • जिसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन पर्ची प्राप्त होगी।
  • जिसको आपको अच्छे से रख लेना है।
  • तो इस तरीके से आप आवेदन कर पायेंगे।

Official Website – http://nfbs.upsdc.gov.in/

Related Posts

बिना दुकान और मशीन के घर बैठे कमाएं ₹55,000 हर माह | Medical Equipment Rental Service

PM होम लोन सब्सिडी योजना 2024: 3% से 6% ब्याज दर पर 12 लाख तक का होम लोन

Musk Empire Riddle of the Day 15 September

Leave a Comment